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पत्नी की हत्या करने के मामले में आर्मी जवान को उम्र कैद की सजा

Bihar: पश्चिमी चंपारण जिले के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने पत्नी निकहत प्रवीण के हत्या में गिरफ्तार आर्मी जवान स्माइल अंसारी को शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 की तहत आजीवन कारावास की सजा व 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वही अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। जवान जालंधर कैंट बटालियन 4 गार्ड में तैनात था। एक दिन पूर्व कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। कोर्ट ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य एवं मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए पति को हत्या के लिए दोषी पाया है। बीते 28 जून 2024 की शाम 7:00 बजे निकहत प्रवीण ने फोन कर अपने पिता हफीजुल्लाह अंसारी को बताया कि सभी मिलकर उसे काफी प्रताड़ित कर रहे हैं। जिसके बाद पिता परिवार के सदस्यों के साथ करीब 7:30 बजे रात में बेटी के घर आए तो देखा कि पुत्री अपने कमरे में पलंग पर मृत पड़ी थी। गले में रस्सी था। 

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जानकारी के अनुसार लौरिया थाना क्षेत्र निवासी हफीजुल्लाह अंसारी की छोटी बेटी निकहत प्रवीण की शादी वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी इस्माइल अंसारी के साथ 26 अक्टूबर 2022 को हुई थी। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान तथा उपहार दिए थे। शादी के बाद निकहत अपने ससुराल रहने लगी। वही 4 माह बाद उसके पिता विदाई करवाकर अपने घर लाया। जंहा निकहत रो-रोकर बताने लगी कि पति इस्माइल अंसारी चार चक्का गाड़ी की मांग कर रहा है। ससुर बिकाऊ अंसारी पैसे की मांग करते हैं। सास सोबरातना खातून गहना-जेवर, सोना-चांदी तथा इश्तेयाक अंसारी और कलामुद्दीन अंसारी, दोनों देवर चार पहिया वाहन की मांग कर रहे हैं तथा सभी मिलकर गाली-गलौज, मारपीट करते हैं।

खाना भी समय से नहीं देते हैं। वही सितंबर 2023 में ऑपरेशन से एक पुत्र को जन्म दिया। कोई देखने नहीं आया तथा कोई खर्च नहीं दिया। 24 मई 2024 को बहुत कहने पर देवर कलामुद्दीन अंसारी विदाई करवाकर लाया था। औलाद मियां, रइस आलम, सकील अंसारी, मुन्ना मियां, नेहाल अहमद, नुरुल होदा अंसारी, एजिमुल्लाह अंसारी, रूबी खातून, आसिया खातुन, अरविंद कुमार, रुकसाना बेगम, हफिजुल्लाह अंसारी पक्षद्रोही हो चुके हैं। ये लोग कांड से मुकर गए। कांड के दौरान इन लोगों ने हत्या बताया था। अनुमंडलीय अस्पताल के डॉ अशोक कुमार तिवारी, अनुसंधानक विजय प्रसाद राय, महेश कुमार, सिंपी कुमारी की बयान कोर्ट में दर्ज है।

 

 

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