Bihar: पटना की रियल एस्टेट कंपनी पाटलिपुत्र बिल्डर्स लिमिटेड की 2.62 करोड़ की संपत्ति की कुर्की जब्ती कर ली गई है कंपनी के प्रबंधक निर्देशक अनिल कुमार सिंह को प्रवर्तन निदेशालय की एजेंसी ने सितंबर में गिरफ्तार किया था जिन दो अचल सम्पत्तियों को कुर्की किया गया हाईवे झारखंड की रांची में है ईडी ने पटना पुलिस की प्राथमिकी और आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए इस बिल्डर समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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आरोप में कहां गया है की अनिल कुमार सिंह और पाटलिपुत्र बिल्डर्स लिमिटेड तथा अन्य कंपनियां धोखाधड़ी ठगी बेइमानी और जनता का धन हथियाने जैसे अपराधों में शामिल थी तथा अनिल सिंह ने न्यूजपेपर्स एंड पब्लिकेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को दिए जाने वाले 5.82 करोड़ रुपए का गबन किया था इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपनी कंपनी के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए किया था।
ईडी का आरोप है की अनिल कुमार सिंह ने धन शोधन रोकथाम कानून के तहत जारी की गए सम्मनों को जानबूझकर नजरअंदाज किया, और जांच में सहयोग नहीं किया यह उनकी दुर्भावनापूर्ण मनसा दर्शाती है जिसके बाद उन्हें 7 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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इसके अलावे ईडी ने बसपा के पूर्व विधान पार्षद मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में देहरादून में 74 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि कुर्क की है केंद्रीय जट्ट एजेंसी के लखनऊ कार्यालय ने अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्की आदेश जारी किया था।
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इनके खिलाफ कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा एक अपराधिक शिकायत और अवैध रूप से रेट खनन और चीनी मिलन की बिक्री को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज की के मामलों का संज्ञान लेते हुए धन शोधन के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद इनकी देहरादून की 74 करोड़ की भूमि कुर्क की गई है।