Bihar: राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कई जगह चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जबकि कई जगह चल रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी वैसे प्रत्याशी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान विजय घोषित हुए हैं, उन लोगों के द्वारा आगामी 1 जनवरी 2022 तक चुनाव खर्च का हिसाब शपथ पत्र के साथ हर हाल में जमा करना अनिवार्य है, आदेश की अवहेलना करने वालों की सदस्यता समाप्त होने के साथ-साथ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”2″ tax_term=”21″ order=”desc”]
राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान कितनी राशि खर्च की जानी है जिसकी सीमा निर्धारित की गई थी, उस सीमा के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी के पंच के चुनावी खर्च की सीमा 20 हजार रुपए है, पंचायत समिति सदस्य की खर्च सीमा 30 हजार रुपए, जबकि ग्राम पंचायत मुखिया एवं ग्राम कचहरी सरपंच के लिए 40 हजार रुपए तक खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, वहीं जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशी चुनाव के दौरान अधिकतम एक लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं।
[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”2″ tax_term=”54″ order=”desc”]
मगर चुनाव के क्रम में प्रत्याशियों के द्वारा मनमाने ढंग से खर्च किए जा रहे हैं पैसों को देखकर चुनाव आयोग इसे लेकर काफी सख्त हो चुका है। आपको बताते चलें कि 15 दिसंबर तक सभी 11 चरणों के पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आयोग के द्वारा जिलेवार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सूची जिला गजट में प्रकाशित कर दिया जाएगा, साथ ही आयोग की वेबसाइट पर सूची उपलब्ध कराने का प्रधान किया गया है, ऐसे में विजेताओं को नियमानुसार विजई घोषित होने के 15 दिन के अंदर चुनावी खर्च का हिसाब किताब देना है, आयोग के सचिव ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को 5 जनवरी तक रिपोर्ट भेजने का निर्देश जारी किया है।
[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”2″ tax_term=”3″ order=”desc”]