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जब बेटी घर में सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या उम्मीद की जा सकती है कोर्ट ने इस घटना में आरोपित बक्सर जिला के धनसोई निवासी शाहिद को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए कहा कि उसका कृत्य मानव नहीं दानव का रहा है, इस लिए उसे समाज के बीच रहने का अधिकार उसे नहीं है, इस घटना को विरलतम से विरलतम की श्रेणी में रख मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।