Thursday, April 17, 2025
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नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

Bihar: रोहतास जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार की अदालत में गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या मामले में आरोपित को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि करगहर थाना क्षेत्र के एक गांव की ऐसी बेटी के साथ घटना की गई जिसके सर से पिता का साया छीन चुका था, बिना पढ़ी लिखी मां को गरीबी के कारण घर चलाना मुश्किल था, बेटी गोबर पाथकर अपने घर लौटी रही थी वह अकेली थी, तभी उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दुष्कर्म के बाद गला दबा कर हत्या कर दी गई।

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जब बेटी घर में सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या उम्मीद की जा सकती है कोर्ट ने इस घटना में आरोपित बक्सर जिला के धनसोई निवासी शाहिद को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए कहा कि उसका कृत्य मानव नहीं दानव का रहा है, इस लिए उसे समाज के बीच रहने का अधिकार उसे नहीं है, इस घटना को विरलतम से विरलतम की श्रेणी में रख मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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