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नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मरते दम तक जेल की सजा, 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया

Bihar: मुजफ्फरपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है, इसके साथ ही उस पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है एडीजे षष्ठम सह विशेष पॉक्सो न्यायधीश सत्यप्रकाश शुक्ला ने बोचहां के आदिगोपालपुर पंचायत के रंजीत पासवान को ये सजा सुनाई है, विशेष लोक अभियोजन नरेंद्र कुमार ने बताया कि इसमें 4 लोगों की गवाही कराई गई है, मामला पीड़िता का बयान पर बोचहां थाने में दर्ज हुआ था, इसमें स्कॉर्पियो मालिक सुनील महतो और ड्राइवर रंजीत पासवान का आरोपी बनाया गया था सुनील पर अलग से ट्रायल चल रहा है और आज इस केस में रंजीत को सजा सुनाई गई है।

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दुष्कर्म

दरअसल 9 दिसंबर 2013 को 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के घर के सभी लोग केजरीवाल हॉस्पिटल में एक प्रसूता की डिलीवरी कराने गए थे रात में सभी लोग हॉस्पिटल में ही थे, पीड़िता घर में अकेली थी इसकी भनक लगते ही दोनों आरोपी पीड़िता के घर में घुस गए और अकेला पाकर दोनों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया फिर अचेतावस्था में छोड़कर फरार हो गए, परिजन जब घर पहुंची तो उन्हें घटना की जानकारी हुई जिसके बाद पीड़िता के इलाज कराया गया और उसका मेडिकल जांच भी हुआ, मामले में दोनों आरोपियों खिलाफ बोचहा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

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