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राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगर पालिका अधिनियम-2007 के तहत निर्धारित चुनाव खर्च की सीमा के अनुसार ही कोई भी प्रत्याशी अपने-अपने चुनाव में खर्च कर सकेंगे इस अधिनियम से नगर परिषद के वार्ड पार्षद उम्मीदवार 40 हजार अधिकतम खर्च कर सकेंगे वही नगर निगम के वार्ड पार्षद पद के लिए आबाद के अनुसार चुनाव खर्च की सीमा तय की गई है, 4 हजार से 10 हजार तक की आबादी वाले वार्ड में अधिकतम 60 हजार रुपये और 10 से 20 हजार की आबादी वाले वार्ड के लिए प्रत्याशी अधिकतम 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे।
चुनाव आयोग के अनुसार मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद के लिए संबंधित नगर निकाय के लिए वार्डवार तय राशि उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणक की आधी होगी, इसलिए हर नगर निकाय के सभी वार्डों के अलग-अलग तय खर्च की सीमा के कुल वार्डों से गुना कर उसकी आधी राशि तय की जाएगी।
बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर कभी भी घोषणा की जा सकती है सितंबर महीने में ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने की पूरी संभावना है और मतदान अक्टूबर में हो सकता है, निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है।