Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
मामले के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार वैश्य ने बताया कि बीते 20 सितंबर 2021 को शामपुर थाना इलाके की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा के साथ कोचिंग संचालक नीतीश कुमार के द्वारा कोचिंग में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद पीड़िता को डराकर एवं शादी का झांसा देकर कई बार यौन शौषण भी किया। इस मामले की जानकारी होने के बाद पीड़िता के नाना ने महिला थाना में केस दर्ज कराया था।
जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए पाक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के बाद अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद 18 जनवरी को आईपीसी की धारा 342, 376, 506, पाक्सो और एससीएसटी की धारा के तहत आरोपित को दोषी करार दिया था। इसके बाद शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई तथा दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित नीतीश कुमार को आजीवन कारावास की सजा एवं 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही पीड़िता को 5 लाख 50 हजार रुपये सहायता राशि देने का आदेश दिया है।