Homeमुंगेरदुष्कर्म मामले में शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा

दुष्कर्म मामले में शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा

Bihar: मुंगेर जिले से एक खबर सामने आ रह है, जंहा छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपित शिक्षक को विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दुष्कर्मी शिक्षक पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपित कोचिंग शिक्षक शामपुर थाना क्षेत्र के नाकी गांव निवासी सेठो मंडल का पुत्र नीतीश कुमार है।

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NS Newsमामले के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार वैश्य ने बताया कि बीते 20 सितंबर 2021 को शामपुर थाना इलाके की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा के साथ कोचिंग संचालक नीतीश कुमार के द्वारा कोचिंग में  दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद पीड़िता को डराकर एवं शादी का झांसा देकर कई बार यौन शौषण भी किया। इस मामले की जानकारी होने के बाद पीड़िता के नाना ने महिला थाना में केस दर्ज कराया था।

जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए पाक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के बाद अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद 18 जनवरी को आईपीसी की धारा 342, 376, 506, पाक्सो और एससीएसटी की धारा के तहत आरोपित को दोषी करार दिया था। इसके बाद शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई तथा दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित नीतीश कुमार को आजीवन कारावास की सजा एवं 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही पीड़िता को 5 लाख 50 हजार रुपये सहायता राशि देने का आदेश दिया है।

 

 

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