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बुधवार की सुबह 8 बजे कोर्ट में गवाह पेश किए गए, गवाहों से जिरह के बाद अभियुक्त पर दोष सिद्ध हुआ, इसके बाद फैसला सुनाया गया, इससे पूर्व इसी न्यायालय में दुष्कर्म के मामले में दिलीप यादव को भी इसी प्रकार की कार्यवाही में 1 दिन में सजा सुनाई गई थी।
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स्पेशल पीपी श्याम लाल यादव ने बताया कि पुलिस द्वारा जिन गवाहों को पेश किया गया था उनमें बच्ची के माता-पिता, दो ग्रामीण, महिला चिकित्सक व मामले के अनुसंधानकर्ता अनिमा कुमारी समेत दो अन्य शामिल है, विशेष न्यायाधीश शशिकांत राय ने 1 दिन में सभी बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी को अंतिम सांस तक सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माने की राशि नहीं देने पर साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी, पोक्सो अधिनियम एवं नियम 2012 के अंतर्गत पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में डीएलएसए के सचिव को 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया गया है, न्यायालय के इस फैसले पर बच्ची के माता-पिता ने संतोष जताया है।
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दरअसल कुर्साकांटा प्रखंड के कुआड़ी ओपी क्षेत्र में 22 सितंबर 2021 की शाम 6 बजे बच्ची घर के पास खेल रही थी राजकुमार यादव चॉकलेट दिलाने के बहाने बच्ची को गांव के पास सुनसान स्थान पर ले गया साथ ही उसके साथ इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया, घर लौट कर बच्ची ने अभिभावकों को आपबीती सुनाई, इसी रात 11:30 बजे महिला थाने में केस दर्ज किया गया, अगले दिन बच्ची की मेडिकल जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
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वही इस केस की आईओ सह महिला थाना के एसआई अनिमा कुमारी ने बताया कि दुष्कर्म जैसे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सजा दिलाने में पूरी निष्ठा से मैंने काम किया अभियुक्त को सजा दिलाने के बाद मुझे लगा मैं बच्ची को न्याय दिलाने में सफल रही, इससे दरिंदों में कानून के प्रति खौफ पैदा होगा।
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