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दुष्कर्म मामले में आरोपित को 25 वर्ष की सजा एवं 1लाख 300 रुपये का अर्थदंड

Bihar:  कैमूर व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायधीश श्री प्रमोद कुमार पांडे की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को दोषी पाते हुए 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 1 लाख 300 रुपये का अर्थ दंड लगाया है।

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NS Newsदरसल बीते 3 जून 2023 को पीड़ित के फर्दबयान पर दुर्गावती थाना कांड संख्या- 164/23 पॉक्सो केस संख्या- 34/23 दर्ज किया गया था। जिसमे कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के कलहनुआ निवासी प्रमोद कुमार के पुत्र  अविनाश कुमार को आरोपित बताया गया था। जिसे भा0द0वि की धारा- 376(3)/341 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा- 4 के अंतर्गत दोषी पाते हुए भा0द0वि की धारा-376(3) के तहत 25 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50000 का अर्थदंड लगाया गया है।

वही अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास। धारा- 4 पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत 25 वर्ष की कठोर कारावास तथा 50000 अर्थदंड। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास। भा0द0वि की धारा-371 के तहत 300 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 3 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास। सभी सजाये साथ-साथ चलेंगे। साथ ही अदालत ने पीड़ित को 5 लाख रुपये की राशि जिला विधि सेवा प्राधिकार कैमूर को भुगतान करने का आदेश दिया है।

 

 

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