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वही अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास। धारा- 4 पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत 25 वर्ष की कठोर कारावास तथा 50000 अर्थदंड। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास। भा0द0वि की धारा-371 के तहत 300 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 3 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास। सभी सजाये साथ-साथ चलेंगे। साथ ही अदालत ने पीड़ित को 5 लाख रुपये की राशि जिला विधि सेवा प्राधिकार कैमूर को भुगतान करने का आदेश दिया है।
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