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दुर्गा पूजा को लेकर जिला समाहरणालय में डीएम व एसपी की बैठक में दिए गए कई महत्वपूर्ण निर्देश

Many important instructions given in the meeting of DM and SP in District Collectorate regarding Durga Puja

 आयोजित जिला शांति समिति की बैठक
आयोजित जिला शांति समिति की बैठक

Bihar: कैमूर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में दुर्गा पूजा /दशहरा पर्व के लिए जिला शांति समिति की बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित की गई, इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला के द्वारा कहा गया है कि पंचायत आम निर्वाचन – 2021 अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लागू है एवं कोविड 19 को देखते हुये दुर्गा पूजा/दशहरा पर्व 2021 का आयोजन होना है, उक्त को लेकर आमजन से सतर्कता/जागरूकता अपेक्षित है, जिसके लिए निम्नांकित बिन्दुओ का अनुपालन करना अनिवार्य है।

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जिसमें प्रथम है, शांति समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन होना चाहिए।
वैध लाइसेंस लेकर ही पूजा पंडाल का अधिष्ठापन करना है, तथा लाइसेंस में अंकित सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।
पंडाल निर्माण से पूर्व पंडाल की गुणवत्ता एवं मजबूती के संबंध में कार्यपालक अभियंता भवन तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी मानक के संबंध में अग्निशाम पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करने के निर्देश है।
पंडाल में मानक के अनुरूप सीसीटीवी का अधिष्ठापन आवश्यक है।
प्रत्येक पूजा समिति अपने वॉलिंटियर की सूची (नाम पता मोबाइल नंबर सहित) (अधिकतम अनुमान संख्या 20) संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराएंगे।
पंडाल में भीड़ को नियंत्रित करने हेतु उपरोक्त चिन्हित अपने सभी वॉलिंटियर को पूजा समिति फोटो युक्त पहचान पत्र निर्गत करेगी।

पूजा समिति अपने सभी वॉलिंटियर का मूर्ति अधिष्ठापन से पूर्व कोविड-19 का कम से कम प्रथम टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इस दौरान अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनुपालन करना हर हाल में सुनिश्चित करेंगे।
जिला पदाधिकारी तो अपने निर्देश में आगे कहा गया है कि, पंडाल वाले स्वीकृत स्थल का घेराबंदी किया जाना अनिवार्य है, तथा प्रवेश द्वार पर आगन्तुकों के टीकाकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की जांच की व्यवस्था किया जाए।
पंडाल में एक समय मे अधिकतम 20 श्रद्धालु ही अनुमान्य होंगे।
सभी पूजा समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन करें।
मूर्ति विसर्जन के लिए मूर्ति के साथ अधिकतम 20 व्यक्तियों के जाने की अनुमति होगी। पूजा समिति वाहन में सवार होकर विसर्जन स्थल तक जाने वाले उक्त व्यक्तियों की सूची ससमय संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराएंगे। इस कार्य के लिए अधिकतम 2 वाहन अनुमान्य होंगें।

पंडाल के पास किसी राजनैतिक फ्लेक्स/पोस्टर या धार्मिक भावना भड़काने वाले फ्लेक्स/पोस्टर नहीं लगाएं जाएंगे।
पंडाल में धार्मिक भावना भड़काने वाले या अश्लील गानों पर पूर्णतः प्रतिबंधित है।
पूजा के दौरान डीजे/जुलूस पर सख्त मनाही है।
मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से पंडाल के आसपास आतिशबाजी पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।
रावण वध के आयोजन का कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त बैठक के दौरान अपर समाहर्ता डा. संजय कुमार प्रिय रंजन राजू अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोहनिया, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारी व गणमान्य नागरिकों में समाजसेवी विद्युत सिंह पटेल राम नगीना लाल अमर देव सिंह सहित दोनों अनुमंडल क्षेत्रों के लोग बैठक में शामिल रहे।

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