Thursday, April 10, 2025
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दाखिल खारिज लंबित मामले में DM ने लगाया 45 हजार नुआंव CO पर अर्थदंड

Bihar: कैमूर जिले के नुआंव सीओ के ऊपर दाखिल खारिज को मामले लंबित रखने के मामले को लेकर कैमूर के नए डीएम के द्वारा 45 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया है, जिसकी वसूली सीओ के वेतन से की जाएगी।

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NAYESUBAH

दरअसल सोमवार को कैमूर के नए डीएम के द्वारा नुआंव प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान 11:15 बजे तक मनरेगा कार्यालय के पीओ, अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक कुमार ओमप्रकाश, संविदा लिपिक देव कुमार राम, आईटी सहायक मनु कुमार जबकि सीडीपीओ कार्यालय के अभय तिवारी एवं डाटा ऑपरेटर व सुनील कुमार आधार कार्ड एंट्री ऑपरेटर मौके पर से अनुपस्थित पाए गए जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण के निर्देश देते हुए 5 दिनों के वेतन कटौती के लिए निर्देशित किया गया, जबकि संविदा लिपिक देव कुमार राम का संविदा ही समाप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है।

वहीं अंचल कार्यालय के जांच के दौरान अंचल कार्यालय के माध्यम से दिए गए प्रतिवेदन की समीक्षा के दौरान दाखिल खारिज के ऐसे मामले जो 60 दिन से अधिक समय से लंबित थे, कुल 97 मामले पाए गए, जो कि नियम के विरुद्ध थे, जिला पदाधिकारी द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए अंचलाधिकारी के इस लापरवाही पर 45 हजार रुपए का अर्थदंड लगाने के लिए निर्देशित किया गया जो उनके वेतन से कटौती की जाएगी।

इसके साथ ही कैमूर डीएम के द्वारा जेतपुरा पंप कैनाल, तियरा पंप कैनाल आदि की भी जांच की गई और कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ई लाभार्थी अंतर्गत सभी प्रकार के पेंशन आदि के कार्यों से जिला पदाधिकारी संतुष्ट नजर आए, वहीं जिला पदाधिकारी के सख्त तेवर देखकर सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

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