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कैमूर जिले में 175.56 एकड़ में सिंचाई करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है यह लक्ष्य प्रखंडवार निर्धारित है, इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक निदेशक उद्यान तबस्सुम परवीन ने बताया कि जिले के सभी श्रेणी के किसानों को सिंचाई योजना के तहत 90% अनुदान का लाभ दिया जा रहा है, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट के डीबीटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा, किसान अपनी पसंद की कंपनी के चयन कर सकते हैं आवेदन करते समय कंपनी के नाम का उल्लेख पोर्टल पर करना होगा।
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ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत फसलों की सिंचाई करने के लिए अन्य तरीके में से इसमें लगभग 60 प्रतिशत जल की बचत होगी, साथ ही 25-30% उर्वरक की खपत में कमी होगी, इसके अलावा 20-30% फसलों का उत्पादन अधिक होगा, इस योजना का लाभ किसानों को शीघ्र आने के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
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सिंचाई पद्धति के तहत ड्रिप लगाने पर 65827 रूपए की लागत राशि पर 59244 रूपए की राशि का अनुदान दिया जाता है जबकि मिनी स्प्रिंकलर कि 52548 रूपए की लागत पर अनुदान की राशि 47293 रूपए दी जाती है, सभी लघु एवं सीमांत को ड्रिप सिंचाई के साथ-साथ मुक्त सामूहिक नलकूप योजना का लाभ कम से कम 5 किसानों के समूह 2.5 हेक्टेयर सिंचाई हेतु 70% अनुदान पर शर्तों के साथ सामूहिक नलकूप देने का भी प्रावधान है।