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जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, आचार संहिता और गाइडलाइन के विषय में दी जानकारी

कैमूर में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, डीएम सुनील कुमार ने राजनीतिक दलों संग की बैठक

Bihar, कैमूर: आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर कैमूर जिले में तैयारियाँ तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी कैमूर श्री सुनील कुमार के द्वारा आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के निमित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष, सचिव एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई।

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कैमूर जिले में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित

बैठक में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत कैमूर जिलान्तर्गत चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी गई, जो इस प्रकार है –

1. अधिसूचना जारी होने की तिथि – 13.10.2025

2. नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि – 20.10.2025

3. नाम निर्देशन पत्रों के संवीक्षा की तिथि – 21.10.2025

4. अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि – 23.10.2025

5. मतदान की तिथि – 11.11.2025

6. मतगणना की तिथि – 14.11.2025

7. निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि – 16.11.2025

कैमूर जिले के सेक्टर पदाधिकारी एवं मतदान केंद्रों की संख्या

कैमूर जिला अंतर्गत सेक्टर पदाधिकारी की संख्या इस प्रकार है –

रामगढ़ – 37, मोहनियां (अ.जा.) – 33, भभुआ – 36, चैनपुर – 51

कैमूर जिला अंतर्गत मतदान केंद्रों की संख्या इस प्रकार है –

रामगढ़ – 346, मोहनियां (अ.जा.) – 354, भभुआ – 354, चैनपुर – 430

आदर्श आचार संहिता से संबंधित मुख्य बातें, सामान्य आचरण:

मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावना के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी।

कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर, दीवारों आदि पर झंडा लगाने, बैनर लगाने, सूचना चिपकाने या नारा लिखने की अनुमति नहीं देगा।

राजनीतिक दल और अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में बाधा न डालें या उसे भंग न करें।

सभाओं से संबंधित दिशा-निर्देश:

दल या अभ्यर्थी स्थानीय पुलिस को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में पूर्व सूचना देंगे ताकि पुलिस यातायात एवं सुरक्षा की व्यवस्था कर सके।

सभा स्थल पर कोई रोक या निषेधाज्ञा लागू हो तो उसका पालन अनिवार्य होगा।

लाउडस्पीकर या अन्य सुविधा के उपयोग हेतु संबंधित प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

सभा के आयोजक पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे और किसी भी अव्यवस्था की स्थिति में कार्रवाई में सहयोग करेंगे।

मतदान केंद्र पर व्यवस्था:

मतदान बूथ पर केवल मतदाता या निर्वाचन आयोग के मान्य पासधारी व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारक की संख्या

राष्ट्रीय पार्टी – अधिकतम 40, राज्य स्तरीय पार्टी – अधिकतम 40, क्षेत्रीय पार्टी – अधिकतम 20

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष दिशा-निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों एवं उन्हें प्रायोजित करने वाले राजनीतिक दलों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि तीन बार प्रचारित करनी होगी —

1. नाम वापसी की अंतिम तिथि के पहले 4 दिनों के भीतर

2. अगले 5वें से 8वें दिन के बीच

3. मतदान की तिथि से दो दिन पहले तक

प्रचार दो समाचार पत्रों और एक टीवी/केबल चैनल पर किया जाएगा। समाचार पत्र में न्यूनतम फॉन्ट आकार 12 तथा टीवी पर प्रसारण का समय सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक निर्धारित रहेगा।

डिस्पैच सेंटर और ईवीएम संग्रहण केंद्र

कैमूर जिला अंतर्गत चयनित डिस्पैच सेंटर की सूची निम्नवत है –

रामगढ़ एवं मोहनियां (अ.जा.): महाराणा प्रताप कॉलेज, मोहनियां, कैमूर

भभुआ एवं चैनपुर: सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज, भभुआ

मतदान के बाद कैमूर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की पोल्ड ईवीएम मशीनें बाजार समिति मोहनियां में संग्रहित की जाएंगी।

निर्वाचन पदाधिकारियों की सूची

रामगढ़ – कमलाकांत त्रिवेदी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मोहनियां, मोहनियां (अ.जा.) – अनिरुद्ध पांडे, अनुमंडल, पदाधिकारी, मोहनियां, भभुआ – अमित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ, चैनपुर – श्रेया कुमारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, भभुआ

बैठक में उप विकास आयुक्त, राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव, प्रतिनिधि एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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