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जानकारी के अनुसार कोर्ट में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है अब लालू प्रसाद यादव सहित सभी आरोपी खिलाफ मुकदमा चलने का रास्ता क्लियर हो गया है, घोटाले में आरोपी मंत्री खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होती है जबकि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी संबंधित विभाग की ओर से ली जाती है, चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा हो चुकी है और वह जमानत पर है लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है जमीन के मामले में शुरू होगी।
बताते चलें कि जब लालू प्रसाद यादव साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे इसी दौरान उन पर आरोप लगा था कि नौकरी लगवाने के बदले जमीन और प्लॉट के लिए है, सीबीआई ने मामले की जांच की और लालू प्रसाद और उनकी बेटी खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लालू प्रसाद यादव के साथ ही उनके परिवार के सदस्य को भी मामले में आरोपी बनाया गया इसी मामले में राजद नेता भोला यादव का अरेस्ट किया गया था बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिली थी, फिलहाल लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वे अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।