Bihar: कैमूर जिले के जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह पाक्सों के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने शुक्रवार को एक फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में अभियुक्त दुर्गावती थाना क्षेत्र के ग्राम करारी के निवासी अमुउल्लाह उर्फ मन्नु खान के पुत्र परवेज खान को 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
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इसके साथ ही अदालत के द्वारा 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है जुर्माने की राशि नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को 14 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले में जानकारी देते हुए पाक्सों के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे के द्वारा बताया गया पीड़िता वर्ष 2018 जुलाई माह की रात 12:30 बजे के करीब अपने भाई और बहन के साथ छत पर लगे एल्बेस्टर के नीचे सोई हुई थी।
उस दौरान अभियुक्त परवेज खान अपनी छत से उसकी छत पर चढ़ गया और पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठुस कर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, आंख खुलते ही पीड़िता के द्वारा शोर मचाया जाने लगा जिस पर अभियुक्त मौके पर से भागने लगा जिसे भागते हुए घर के लोगों के द्वारा देख लिया गया था, मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत के द्वारा विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा दी गई है सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।