Customer accuses bank manager and employee of fraudulently grabbing money, FIR registered
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Bihar: कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत भभुआ शहर में स्थित सहारा इंडिया बैंक में जमा किए गए रुपए की अवधि पूर्ण होने के बाद भी ग्राहक को पैसे नहीं मिलने एवं लगातार टालमटोल के बाद ग्राहक के द्वारा भभुआ थाने में लिखित आवेदन देते हुए बैंक प्रबंधक विद्याभूषण उपाध्याय एवं वहां कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करवाई है।
दिए गए आवेदन में भभुआ वार्ड संख्या 18 के निवासी राकेश तिवारी पिता स्वर्गीय द्वारिका तिवारी के द्वारा बताया गया है कि सहारा इंडिया बैंक के बैंक मैनेजर एवं कर्मियों के द्वारा इनके रुपए जालसाजी करते हुए हड़पने का कार्य किया जा रहा है, जबकि इनके बड़े भाई मनोज तिवारी को रीड की हड्डी की समस्या है, जिसमें अब तक काफी रुपए भी खर्च हो चुके हैं, इलाज के लिए और रुपए की जरूरत है डॉक्टरों के मुताबिक स्पाइनल का ऑपरेशन किया जाना है, जिसे लेकर इन्हें ज्यादा रुपए की जरूरत आन पड़ी है, इनके बड़े भाई मनोज तिवारी के द्वारा सहारा इंडिया बैंक में कई स्कीमों के तहत रुपए जमा किए गए थे।
जमा किए गए कुल राशि लगभग 96 हजार रुपए की है, जिसमें से एक की अवधि वर्ष 2020 जून माह में पूरा हो गया, जबकि एक अन्य स्कीम में लगाए गए पैसों की अवधि वर्ष 2021 मार्च माह में पूरा हो गया है, बैंक में जमा किए गए रुपए के स्कीम के अनुसार इन्हें लगभग 2 लाख रुपए के करीब बैंक के माध्यम से प्राप्त होने हैं, जिसके लिए जब या बैंक में भुगतान के लिए बैंक प्रबंधक से आग्रह किए तो बैंक प्रबंधक एवं कर्मियों के द्वारा पैसे के भुगतान को लेकर टालमटोल किया जाने लगा, जबकि दूसरी तरफ इनके भाई मनोज तिवारी का ऑपरेशन अति महत्वपूर्ण है।
उनका तकलीफ बढ़ता जा रहा है, यह बार-बार बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, काफी दौड़-धूप के बाद बैंक प्रबंधक के द्वारा चिकित्सा से संबंधित कागजात मांगे गए, वह भी इनके द्वारा बैंक में उपलब्ध करवा दिया गया, बावजूद शाखा प्रबंधक एवं कर्मियों के द्वारा अब तक भुगतान नहीं किया गया है। ना ही भुगतान से संबंधित कोई संतोषजनक आश्वासन दिया गया, आवेदन में आगे बताया गया है कि बैंक प्रबंधक एवं कर्मियों के द्वारा इनके पैसे हड़पने की जालसाजी की जा रही है, इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह आवेदक द्वारा किया गया है।
वहीं इस मामले से संबंधित जानकारी लेने पर भभुआ थानाध्यक्ष रामानंद मंडल के द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा लिखित शिकायत पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है।