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गांधी मैदान विस्फोट मामले में 4 दोषियों की मौत की सजा उम्रकैद में परिवर्तित

Bihar: पटना के गांधी मैदान में वर्ष 2013 में हुए विस्फोट मामले में पटना हाई कोर्ट के द्वारा बुधवार को 4 दोषियों की मृत्यदंड की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया है। दरसल चारों दोषियों ( हैदर अली, मोजिबुल्लाह, नोमान और इम्तियाज) को पहले सिविल कोर्ट के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी सजा कुछ कम कर दी है।

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हैदर
हैदर
नोमान
नोमान
मोजिबुल्लाह
मोजिबुल्लाह

वही उन चारों के साथ दोषी पाए गए उमर और अजहरुद्दीन को निचली अदालत के द्वारा आजीवन कारावास की सजा हुई थी। हाई कोर्ट ने उसे बरकरार रखा है। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत के द्वारा इस घटना को रेयर आफ द रेयरेस्ट बताया गया था।

आपको बता दे यह विस्फोट 27 अक्टूबर, 2013 को हुआ था। जब  2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के क्रम में नरेन्द्र मोदी पटना पहुंचे थे। गांधी मैदान में उनकी हुंकार रैली हो रही थी। उसी दौरान पटना जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 10 स्थित सुलभ शौचालय के पास पहला बम विस्फोट हुआ था। उसके बाद गांधी मैदान में और आसपास छह स्थानों पर एक-एक कर छह विस्फोट हुए। जिसमे 6 लोगों की मृत्यु हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे।

 

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