Bihar: कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के करवंदिया मौजा में संचालित, ZEE ईट भट्ठा उद्योग पर जिला खनन निरीक्षक के द्वारा छापेमारी करते हुए जुर्माने की कार्रवाई की गई है, साथ ही ईट भट्ठा मालिक के ऊपर थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया है।
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दिए गए आवेदन में जिला खनन निरीक्षक गोविंद कुमार ने बताया है, चैनपुर के करवंदिया मौजा में संचालित ZEE ईट भट्ठा सत्र 2022-23 में बिना खनन स्वामित्व जमा किए, बिना प्रदूषण स्वीकृति प्राप्त किए एवं बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त किए अवैध रूप से ईट भट्ठा का संचालन होता हुआ पाया गया, जांच के दौरान कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली 2019 के नियम 11 एवं नियम 38 तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया, क्योंकि ईट मिट्टी सरकारी संपत्ति है चोरी करने के जुर्म में भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए 2 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है, एवं ईट भट्ठा मालिक यासिर खान पिता मोहम्मद शाहनवाज खान ग्राम हाटा के निवासी के ऊपर प्राथमिकी के लिए चैनपुर थाने में आवेदन दिया गया।
मामले में जानकारी लेने पर चैनपुर थानाध्यक्ष रणवीर कुमार के द्वारा बताया गया अवैध रूप से संचालित ZEE ईट भट्ठा के ऊपर हुई कार्रवाई के मामले में प्राप्त आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है मामले में कार्रवाई की जा रही है।