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जारी गाइडलाइंस के अनुसार अब सरकारी दफ्तरों में बिना वैक्सीन के डबल डोज लिए जाने पर कार्रवाई हो सकती है, जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज़ नहीं ली है, ऐसे लोगों को सरकारी दफ्तरों में एंट्री पर रोक लगा दी गई है, सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव में लागू कर दी है, इतना ही नहीं वैसे लोग जिन्होंने डबल डोज नहीं ली है वह दुकान प्रतिष्ठान भी नहीं चला सकते।
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सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कई पाबंदियां लगाई है यह सभी पाबंदियां 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे, नए गाइडलाइंस के अनुसार दुकान प्रतिष्ठान में केवल दोनों वैक्सीन लिए व्यक्ति को ही कार्य करने की अनुमति होगी, सभी दुकान संचालकों को अपने हर काम करने वाले लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा और टीकाकरण के प्रमाण की कॉपी भी रखनी होगी, ताकि जांच के दौरान इसे दिखाया जा सके साथ ही कार्यस्थल पर मास्क और सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, वही दुकानों और ग्राहकों के बीच 2 गज की दूरी अनिवार्य है।
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दुकान में खड़े होने के लिए गोल घेरा बनाना होगा इसी प्रकार कोचिंग संस्थान का संचालन करने वालों को भी टीका लेने वाले कर्मियों को ही रखने की अनुमति होगी, सीट से ज्यादा पैसेंजर सफर नहीं कर सकेंगे, पटना में नई गाइडलाइंस के अनुसार बस में सीट से ज्यादा पैसेंजर सफर नहीं कर सकेंगे धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे, फल सब्जी और अन्य मंडियों पर विशेष नजर रखी जाएगी अगर कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा तो उस मंडी को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया जाएगा और आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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वही गाइडलाइंस में पटना के सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता के 50% के उपयोग के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना होगा कि दर्शक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इसके साथ ही जिम, क्लब, स्विमिंग पूल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे, वही स्टेडियम और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स भी खुले रहेंगे सिर्फ कोविड टीका लिए लोग ही आ सकेंगे।