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कोरोना काल में गेहूं के एमएसपी की दर में हुई बढ़ोतरी 20 अप्रैल से पूरे राज्य में होगी खरीद

Bihar: बिहार में कोरोना काल के 2 साल के दौरान गेहूं के एमएसपी की दर में 90 रूपए की बढ़ोतरी हुई है वर्ष 2020-21 में गेहूं का एमएसपी दर 1925 रूपए प्रति क्विंटल था जो अब इस साल बढ़कर 2015 रूपए हो गया है, इस हिसाब से 2021-22 में 50 रूपए और 2022-23 में एमएसपी में 40 रूपए की बढ़ोतरी की गई है।

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गेहूं के एमएसपी की दर में हुई बढ़ोतरी

During the 2 years of Corona period in Bihar, the rate of MSP of wheat has increased by Rs 90, in the year 2020-21, the MSP rate of wheat was Rs 1925 per quintal, which has now increased to Rs 2015 this year, according to 2021 The MSP has been increased by Rs 50 in -22 and Rs 40 in 2022-23.

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मुताबिक रबी विपणन मौसम 2022-23 में गेहूं की खरीद 20 अप्रैल से पूरे राज्य में पंचायत स्तर पर पैक्स और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से शुरू की जाएगी राज्य भर में एमएसपी 2015 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

According to the Food and Consumer Protection Department, the procurement of wheat in the Rabi marketing season 2022-23 will be started from April 20 through PACS at the entire state panchayat level and Vyapar Mandal at the block level, MSP has been fixed at Rs 2015 per quintal across the state. Is.

कृषि विभाग में निबंधित किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर भूमि से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करने के बाद गेहूं बेच सकेंगे, अपनी रैयती जमीन से वह अधिकतम डेढ़ सौ क्विंटल गेहूं बेंच सकते हैं लेकिन जिनका अपनी खेत नहीं है और वह बटायदारी खेती करते हैं वह 50 क्विंटल गेहूं बेच सकेंगे।

The farmers registered in the Agriculture Department will be able to sell wheat after entering the land related and other important information on the Agriculture Department’s portal, they can sell maximum one hundred and fifty quintals of wheat from their raiyati land but those who do not have their own farm and they do sharecropping farming. He will be able to sell 50 quintals of wheat.

विभाग की तरफ से पोक्सो को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि किसानों से गेहूं खरीद में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अनियमितता उजागर होने पर पैक्स के साथ-साथ संबंधित पर अधिकारों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

On behalf of the department, a clear instruction has been given to POCSO that no irregularity will be tolerated in the wheat procurement of the farmers, legal action will be taken on the rights of the concerned along with the PACS if the irregularity is exposed.

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