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कैमूर: विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धारा-163 के तहत पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू

मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र को छोड़कर — जिले में 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध।

कैमूर (भभुआ): विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दौरान स्वच्छ, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कैमूर जिले में धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार (भा.प्र.से.) ने यह आदेश 9 नवंबर 2025 को जारी किया।

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कैमूर निषेधाज्ञा आदेश

यह निषेधाज्ञा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर प्रभावी की गई है। आदेश के अनुसार जिले में किसी भी तरह की अवैध भीड़, चुनावी सभा, आम सभा या भीड़-भाड़ वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी।

मुख्य बिंदु — क्या है निषेधाज्ञा में प्रतिबंध

मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र को छोड़कर — जिले में 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध।

डोर-टू-डोर कैंपेनिंग — 5 व्यक्तियों से कम संख्या में घर-घर संपर्क अभियान की अनुमति रहेगी।

चुनावी रैलियां, जुलूस, बड़ी सभाएं — पूरी तरह प्रतिबंधित।

शासकीय कार्य में लगे दंडाधिकारी/पुलिस अधिकारी — उनके पास मौजूद सरकारी हथियार इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे।

सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और संगठनों को भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना होगा।

11 नवंबर को जिले में मतदान

कैमूर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर मतदान 11 नवंबर 2025 को होना है। जिला प्रशासन के अनुसार यह आदेश कानून-व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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