उपभोक्ताओं के लिए जरूरी निर्देश:जिला प्रशासन ने गैस वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कुछ अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं—
सभी उपभोक्ताओं के लिए e-KYC कराना अनिवार्य किया गया है। गैस रिफिल के लिए शहरी क्षेत्र में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन का अंतराल तय किया गया है। सिलेंडर लेते समय DAC (डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड) देना जरूरी होगा, बिना कोड डिलीवरी नहीं होगी। गैस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या कॉल के जरिए एडवांस बुकिंग करना अनिवार्य है।
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कालाबाजारी पर सख्ती, लगातार हो रही छापेमारी:
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ-साथ भभुआ और मोहनिया के अनुमंडल पदाधिकारी भी सक्रिय हैं और आवश्यक स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है।
शिकायत के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय:
गैस से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। उपभोक्ता 06189-222080 नंबर पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं से नियमों का पालन करने की अपील की गई है ताकि सभी तक समय पर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।



