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कैमूर: नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के प्रयास मामलों में 5 आरोपियों को सजा, अदालत ने सुनाई कारावास और जुर्माना

दो अलग-अलग मामलों में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में कुल 5 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया।

Bihar, कैमूर: जिले में नाबालिग पीड़िताओं से दुष्कर्म के प्रयास से जुड़े दो मामलों में विशेष पोक्सो न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों को सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीन आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में कुल तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माना, जबकि चार अन्य आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा और जुर्माना देने का आदेश दिया है।

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व्यवहार न्यायालय भभुआ कैमूर

पहला मामला : मोहानियां थाना क्षेत्र

12 दिसंबर 2023 को मोहानियां थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ कोचिंग से लौटते समय दुष्कर्म का प्रयास और छेड़छाड़ की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त दीपक कुमार, पिता-वीरेंद्र यादव, डड़वा, थाना-मोहनियां, जिला- कैमूर को दोषी करार दिया।

धारा 08 पोक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष का कारावास व ₹10,000 जुर्माना (न भरने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास)

धारा 354 भादवि में 2 वर्ष का कारावास व ₹5,000 जुर्माना (न भरने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास)

धारा 354(b) भादवि में 3 वर्ष का कारावास व ₹10,000 जुर्माना (न भरने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास)

धारा 354(d) भादवि में 1 वर्ष का कारावास व ₹5,000 जुर्माना (न भरने पर 1 माह अतिरिक्त कारावास)

दूसरा मामला : भभुआ थाना क्षेत्र

22 नवंबर 2023 को भभुआ थाना क्षेत्र के ममहान गांव में एक नाबालिग लड़की अपनी मौसी के बेटे के साथ साइकिल से लौट रही थी। इस दौरान चार युवकों ने जबरन रोककर मारपीट की और दुष्कर्म का प्रयास किया।
अदालत ने अभियुक्त लवकुश बिंद, पिता-रामदयाल बिंद, टुनटुन बिंद, पिता-जुलमी बिंद, सुनील बिंद, पिता-नन्दु बिंद, और सुदर्शन बिंद, पिता-लालजी बिंद को दोषी पाया।

धारा 323 भादवि में 6 माह का कारावास

धारा 354 भादवि में 3 वर्ष का कारावास और ₹5,000 जुर्माना

धारा 08 पोक्सो एक्ट में 3 वर्ष का कारावास और ₹5,000 जुर्माना

विशेष लोक अभियोजक का पक्ष

दोनों मामलों में विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण पांडेय ने सरकार की ओर से पैरवी की। त्वरित विचारण अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी ठहराया।

पुलिस का संदेश

कैमूर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न या दुष्कर्म के प्रयास जैसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई और सख्त सजा सुनिश्चित की जाएगी।

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