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अलीनगर भाजपा विधायक को 2 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रुपये अर्थदंड

Bihar: दरभंगा जिले के एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव एवं अभियुक्त सुरेश यादव को दो वर्षो का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इससे पहले 21 फरवरी को भादवि की धारा 323 की तहत 3 महीने की सजा एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।

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NS Newsजिसके बाद आरोपितों के द्वारा अपील दायर किया गया था। जिसे एमपी एमएलए कोर्ट के अपीलीय विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने 23 मई को खारिज करते हुए सजा को 2 वर्षो के लिए बढ़ा कर सश्रम कारावास भेज दिया।

मंगलवार को सजा अवधि पर दोनों पक्ष को सुनने के बाद एडीजे दिवाकर विधायक यादव एवं सुरेश को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास, एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की एवं अर्थदंड नहीं देने पर एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा।

 

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