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जिसके बाद आरोपितों के द्वारा अपील दायर किया गया था। जिसे एमपी एमएलए कोर्ट के अपीलीय विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने 23 मई को खारिज करते हुए सजा को 2 वर्षो के लिए बढ़ा कर सश्रम कारावास भेज दिया।
मंगलवार को सजा अवधि पर दोनों पक्ष को सुनने के बाद एडीजे दिवाकर विधायक यादव एवं सुरेश को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास, एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की एवं अर्थदंड नहीं देने पर एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा।