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मंगलवार को सजा अवधि पर दोनों पक्ष को सुनने के बाद एडीजे दिवाकर विधायक यादव एवं सुरेश को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास, एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की एवं अर्थदंड नहीं देने पर एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा।