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राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर

Bihar: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई, इसमें सबसे अहम न्यायिक सेवा में ईडब्ल्यूएस यानि आर्थिक तौर पर कमजोर अनारक्षित वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण है, इसके लिए बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 1951 एवं बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन किया गया है।

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राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्ताव स्वीकृत

इसके अलावा पद के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार मामले में नरकटियागंज बीडीओ राघवेंद्र त्रिपाठी को जबरन सेवानिवृति कर दिया गया है, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि से राज्य स्तरीय संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र भवन के निर्माण के लिए 2.25 अरब रुपए स्वीकृत, 100 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिए एक अरब सात करोड़ स्वीकृत,
समस्तीपुर के दलसिंहसराय यार्ड स्थित लेवल क्रोसिंग के बदले आरओबी व पहुंच पथ निर्माण के लिए 135.21 करोड़ स्वीकृत दी गयी है।

साथ ही दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आलोक में प्रमंडल स्तरीय मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष के सात, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के सात, निम्न वर्गीय आशुलिपिक के सात, उच्च वर्गीय लिपिक के सात पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है।

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