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यदि कोई भी किसान यूरिया के साथ अन्य खाद अपनी स्वेच्छा से खरीदना चाहता है तो वे खरीद सकते हैं, किन्तु खाद विक्रेताओं द्वारा दबाव बनाकर अथवा जोर जबरदस्ती के तहत अन्य खाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी को यूरिया के साथ जबरदस्ती अन्य खाद बेचने वाले खाद विक्रेताओं की पहचान कर उनके अनुज्ञप्ति रद्द करने के साथ-साथ उनके विरुद्ध फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सुसंगत प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया।
वही जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उनके क्षेत्र के अधीन सभी खाद विक्रेताओं के दुकानों का निरंतर अनुश्रवण करने तथा इस मामले में कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है।