Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
वही जब कर्मियों द्वारा कहा जाता है कि बिना ईओ की अनुमति से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो बाहरी व्यक्तियों के सामने ही कर्मियों के विरुद्ध टिप्पणी करते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार नगर निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में गाड़ियों आदि पर बोर्ड लगाने, बैठक में प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने तथा अन्य किसी प्रकार के कार्य में प्रतिनिधि की संलिप्तता नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल है। इसलिए अपने पुत्र को कार्यालय कक्ष में बैठने एवं अन्य किसी भी प्रकार के कार्य करने से रोक लगाएं। अपने कक्ष का इस्तेमाल स्वयं के बैठने के लिए करें। कार्यालय की मर्यादा एवं गोपनीयता बरकरार रखने में सहयोग करें।
यदि पुनः इंद्रजीत राम द्वारा स्वघोषित प्रतिनिधि के रूप में चेंबर का इस्तेमाल कर गोपनीयता भंग करने और कर्मियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है तो उन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दे की इसके अलावा कार्यपालक पदाधिकारी ने मोहनियां थाना में मुख्य पार्षद प्रतिनिधि के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें लिखा है मुख्य पार्षद प्रतिनिधि उनके विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। इससे किसी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका है। इस संबंध में पूछे जाने पर मोहनिया के एसडीपीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि नपं के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन की जांच कराई जा रही है। इसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।