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जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर की रात ईआरएसएस डायल- 112 को सूचना मिली थी कि महिला के साथ मारपीट की गई है, डायल- 112 की टीम सूचना के 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई, तब छेड़खानी और मारपीट की बात कहीं गई थी पीड़िता के सिर में चोट आया था, उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया इसके बाद पीड़िता ने मारपीट तथा अभियुक्तों द्वारा निर्वस्त्र कर मूत्र पिलाने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराया था।
72 घंटे बाद मंगलवार को मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस की पूछताछ में आरोपित ने बताया कि महिला के पास 15 हजार रुपये बकाया था, घटना की रात पीड़िता के साथ मारपीट की गई थी, पैना से उसके सिर पर वार भी किया गया था, आरोपित ने 6-7 साल पहले पीड़िता की बेटी की शादी के नाम पर रुपये दिए थे, रुपये तीन चार बार में दिए गए थे, हालांकि पुलिस को उसके पास से कोई दस्तावेज नहीं मिला।
घटना को स्वत: संज्ञान में लेते हुए बिहार राज्य महिला आयोग की दो सदस्यीय टीम मंगलवार को पीड़िता के घर पहुंची, जहाँ पीड़िता और स्वजनों से घटना की जानकारी ली, घटना में संलिप्त दोषियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें सजा दिलाने एवं पीड़िता को न्याय दिलाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया गया।