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आरोप यह था की विधायक के द्वारा चुनाव के दौरान बिना इजाजत के 16 गाड़ियों से धरहरा प्रखंड में कांग्रेस प्रत्याशी सह पत्नी नीलम देवी के पक्ष में प्रचार-प्रसार किया गया था। जिसके बाद इस मामले में तत्कालीन फ्लाईंग स्क्वायड की टीम में दंडाधिकारी रहे जमालपुर के अंचालाधिकारी अबुल हुसैन ने अनंत सिंह सहित उनके 80 से 100 समर्थकों पर केस दर्ज कराया था। वही उस मामले में शनिवार को मुंगेर एमपी-एमएल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम सह सहायक सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार पंकज ने साक्ष्य के अभाव में इस मामेल में अनंत सिंह को रिहा कर दिया।
हालांकि की अभी पूर्व विधायक बेऊर जेल में पटना जिले में घटित मामले में बंद है। मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग से हुई। सुरक्षा कारणों से केंद्रीय कारा बेऊर में बंद पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह की न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। इस स्थिति में न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेसिंग से अपना फैसला सुनाया। जबकि इसके पूर्व बयान में आरोपित अनंत कुमार सिंह ने अपने ऊपर लगे गए आरोप को निराधार बताया था।