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इस जमीन को विवेक आनंद ने 36 लाख रूपये एकड़ बेचने का सौदा तय किया। जिसका एक लिखित समझौता विवेक आनंद से 1 अगस्त 2021 को हुआ। आरटीजीएस के माध्यम से टोकन मनी के रूप में 2. 51 लाख रूपये उसने भेजा। समझौता में जमीन का विक्रय पत्र एक महीने के भीतर कर लेना था। इसके बाद विवेक आनंद जिसके साथ 15 एकड़ जमीन का एग्रीमेंट हुआ था, वह अलग- अलग कई बैंक खातों में जमीन की रकम मंगाने लगा। इसके संबंध में जब व्यापारी ने कहा कि जमीन का एग्रीमेंट आपके नाम से हैं तो फिर दूसरे के बैंक खातों में रकम क्यों भेजना। इसके जवाब में विवेक आनंद ने कहा कि कुछ जमीन उसके नाम नहीं है, वह जमीन मालिक के बैंक खाते में रूपये भेजकर सभी जमीन उनकी कपंनी के नाम से करा देगा। जिसके बाद विवेक आनंद के बैंक खातों में 2 करोड़ 84 लाख 63 हजार की राशि भेज दी गयी, किन्तु विवेक आनंद जमीन देने से आनाकानी करते रहा। इसके बाद जब जमीन के लिए फिर कहा गया तो अपने तीन साथियों के साथ 2003 में एक समझौता किया, जिसमें उसके साथी साहिद रजा, डिंपू सिंह एवं विजय इसमें शामिल थे।
जिसमे तय हुआ की अरविंद यादव इस मामले के सारे पैसे वापस करेंगे। इसके बाद जब ना तो जमीन मिली और ना पैसे तो पीड़ित ने 17 जुलाई 2024 को पूर्णिया पहुंच पैसे की मांग की तो उसे जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके बाद पीड़ित ने इस मामले में 4 आरोपितों के खिलाफ मधुबनी टीओपी में ठगी एवं पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया। इस मामले में जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लिया है उनमेंं मो. साहिद रजा पिता स्वर्गीय खालिद, दोगच्छी थाना कसबा, डिंपू सिंह उर्फ अभिनव कुमार पिता स्व. केशव प्रसाद सिंह, सिपाही टोला पूर्णिया, विजय कुमार पिता छोटेलाल राय आर्दश नगर नयाटोला पूर्णिया एवं विवेक आनंद पिता शिवनाथ प्रसाद मधुबनी पूर्णिया शामिल है। इन सभी के खिलाफ 406, 419, 420, 467, 468, 471, एवं 34 आइपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है।