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संझौली के सीओ किशोर पासवान के द्वारा थाने में कराई गई प्राथमिक में कहा गया है कि पवन सिंह के रोड शो की अनुमति लेने वाले राजपुर निवासी अंबुज कुमार सिंह ने पांच वाहन की अनुमति मांगी थी। लेकिन रोड शो में अधिक वाहनों का उपयोग कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। सीओ की शिकायत पर अभिनेता पवन सिंह व उनके सहयोगी अंबुज कुमार सिंह के विरुद्ध भादवि की धारा 188, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 के तहत प्राथमिकी हुई है। वहीं बिक्रमगंज, काराकाट, राजपुर में भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी अंबुज सिंह व हूटर लगे स्कार्पियो वाहन के स्वामी तथा चालक पर भी आइपीसी, लोक प्रतिनित्व कानून व बिहार नियंत्रण और उपयोग, लाउडस्पीकर अधिनियम के तहत की गई है।