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अप्रकृतिक यौनाचार के आरोप में मंटू यादव को 10 वर्ष की सजा व 30 हजार जुर्माना

Bihar: दो नाबालिग बच्चो के साथ अप्रकृतिक यौनाचार करने के आरोप में मंटू यादव को भभुआ पास्को कोर्ट ने दस वर्ष कि सजा और 30 हजार रूपए जुर्माना लगाया है, भभुआ पास्को कोर्ट के एडीजे षष्ठम आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सजा सुनाई, दरअसल मामला मोहनिया थाना क्षेत्र में 2017 का है, दो नाबालिग बच्चे गाँव के बधार में खेल रहे थे तभी उसी गांव के मंटू यादव ने दोनों बच्चों को बुलाया जब बच्चे उसके पास पहुँचे तो दोनों के साथ अप्रकृतिक यौनाचार किया, दोनो बच्चें चीखते चिलाते रहे फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा जब दोनों रोते हुए अपने घर गए तो अपनी माँ से सारी बात बताई।

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जब परिजन मंटू यादव के पास परिजन पूछताछ करने तो उल्टा मारपीट कर भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित बच्चों को लेकर परिजन मोहनिया थाना पहुँच कर प्राथमिकी दर्ज कराई, जहां तत्काल मोहनिया पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा पर एक सप्ताह में बेल मिल गया और बाहर निकल गया, घटना के छह साल बाद आरोपी को भभुआ पास्को कोर्ट के एडीजे षष्ठम आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सजा सुनाई, दस साल का कारावास और 30 हजार रुपया का लगा अर्थदण्ड नहीं देने पर सजा और बढ़ा दी जाएगी।

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